विधवा पेंशन योजना हरियाणा 2023 – Widow Pension Scheme in Haryana

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Pension Scheme

विधवा पेंशन योजना हरियाणा: हरियाणा राज्‍य में रहने वाली निराधार या निर्जन महिला और विधवा महिलाओं के लिए सरकार ने पेंशन योजना चलाई हुई हैं। इस स्‍कीम के तहत पात्र महिला को 1800 रूपये प्रतिमाह की दर से सहायता दी जाती हैं। दरअसल यह सामाजिक कल्‍याण योजना द्वारा चलाई हैं। इस श्रेणी में आने वाली महिलाओं को सरकार आर्थिक मदद करती हैं, जिससे महिला अपना छोटा-मोटा गुजारा चला सके।

  • विधवा पेंशन योजना का लाभ कैसे ले।
  • पेंशन योजना का आवेदन कैसे करें।
  • इस स्‍कीम में दस्‍तावेज क्‍या लगेगें।

अब हम आपको बतायेगें क‍ि पेंशन योजना हरियाणा का लाभ आपको कैसे लेना और आपको क्‍या करना होगा।

विधवा पेंशन योजना हरियाणा 2023 - Widow Pension Scheme in Haryana

योजना के बारे में

योजना का नामविधवा पेंशन योजना हरियाणा (Vidhwa Pension Yojana Haryana)
उद्देश्यऐसी महिला जिनके पति की मृत्यु हो चुकी हैं तो उनकी आर्थिक सहायता करने के लिए सरकार ने इस योजना को चलाया
लाभ1800 रूपये
कौनसे राज्य में लागू हैंहरियाणा
ऑफिशियल साइटsocialjusticehry.gov.in

विधवा पेंशन योजना हरियाणा का उद्देश्‍य

वैसे तो सभी राज्‍यों में सरकार ने निराश्रित महिलाओं के लिए विभिन्‍न प्रकार की स्‍कीम चलाई हुई हैं। सभी राज्‍यों में यह पेंशन अलग-अलग हो सकती हैं। लेकिन हम तो अभी आपको हरियाणा पेंशन योजना के बारे में बता रहे है। निराश्रित महिलाओं, निर्जन महिलाओं और विधवा महिलाओं के लिए सरकार ने पेंशन योजना चलाई हुई हैं। आप इसे भत्‍ता योजना भी कह सकते हों। सरकार द्वारा जो भी आर्थिक सहायता दी जाती है उससे महिला अपने छोटे-मोटे कामकाज कर सकती है और अपने बच्‍चों का लालन-पालन कर सकती हैं। हालांकि यह कोई ज्‍यादा बड़ी रकम नहीं है लेकिन फिर भी कुछ तो Help मिलती हैं।

विधवा पेंशन योजना हरियाणा के लिए पात्रता

इस स्‍कीम का लाभ लेने के लिए कुछ पात्रता भी रखी हुई हैं। आपको यह भी तो जानकारी होनी चाहिए ना।

  • लाभ लेने के लिए आप हरियाणा राज्‍य के निवासी होने चाहिए।
  • महिला की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • यदि महिला हरियाणा की अधिवास है और हरियाणा राज्‍य में निवास करनी हैं।
  • वार्षिक इनकम 2 लाख या इससे कम होनी चाहिए।
  • सालाना आय पिछले एक साल में आवेदन जमा करने के समय और सभी से उसकी खुद आय पर।
  • महिला विधवा होनी चाहिए।
  • वह बिना पति, माता-पिता और पुत्र के निराश्रित है।
  • शारीरिक/मानसिक अक्षमता के कारण निराश्रित हों।
  • अन्‍य किसी भी प्रकार की कोई भी पेंशन नहीं मिलनी चाहिए।

यह सभी पात्रता अगर आप पूरी करते हो तो आप इस योजना के लिए पात्र हो, अब हम आपको बता देते है क‍ि इस योजना में लाभ क्‍या मिलता हैं।

हरियाणा पेंशन योजना के लाभ

सरकार ने हरियाणा राज्‍य में निराश्रित व विधवा महिलाओं के लिए पेंशन योजना चलाई हुई हैं। जिसमें आपको हर महिने आर्थिक सहायता उपलब्‍ध करवाई जाती हैं।

  • पेंशन योजना से होने वाले लाभ।
  • निराश्रित महिलाओं को 1800 रूपये महिने की दर से राशि दी जाती हैं।
  • आप इसे भत्‍ता भी बोल सकते हों।
  • यह रकम आपको सीधे खाते में आती हैं।

चलिऐ अब जान लेते है कि पेंशन योजना का आवेदन कैसे करना हैं।

विधवा पेंशन योजना हरियाणा दस्‍तावेज

स्‍कीम का लाभ लेने के लिए आपको कुछ दस्‍तावेजों की भी जरूरत होती हैं।

  • आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए।
  • बैंक खाता पासबुक (बैंक राष्‍ट्रीयकृत होनी चाहिए)
  • पति की मृत्‍यु की स्थिति में पति का मृत्‍यु प्रमाण-पत्र।
  • आवेदन फार्म।

तो आपको इन दस्‍तावेजों को लगाना होगा अब हम यह भी जान लेते है क‍ि पेंशन योजना का आवेदन कैसे करना हैं।

आवेदन कैसे करें – How to Apply Widow Pension Scheme Haryana

अगर आप हरियाणा राज्‍य की निवासी हो और आप इस स्‍कीम के लिए पात्र हो तो आपको अपने नजदीक में ई-दिशा केन्‍द्र और अटल सेवा केन्‍द्रों पर जाकर पेंशन योजना का आवेदन कर सकती हैं। अपने साथ सभी दस्‍तावेज लेकर जाना हैं।

अधिक जानकारी के लिए सम्‍बन्धित विभाग में सम्‍पर्क करें और विभाग की साइट पर जायें। अन्तिम फैसला सम्‍बन्धित विभाग का ही होगा।

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