विशेष योग्यजन सुखद दाम्पत्य विवाह अनुदान योजना राजस्थान आवेदन 2023, पात्रता – Sukhad Dampatya Vivah Anudan Yojana Rajasthan

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प्यारे दोस्तों देश के सभी राज्यों ने सभी लोगों के विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाऐं चलाई हुई हैं। ऐसे में ही राजस्थान सरकार ने भी विशेष योग्यजन/विकलांग लोगों के लिए एक योजना चलाई हुई हैं जिसके तहत अगर विकलांग व्यक्ति शादी करता हैं तो उसे सरकार द्वारा पूरे 50 हजार रूपये का अनुदान/लाभ दिया जाता हैं। इस योजना का नाम हैं विशेष योग्यजन सुखद दाम्पत्य विवाह अनुदान योजना (Vishesh Yogyajan Sukhad Dampatya Vivah Anudan Yojana) दोस्तों अगर आप भी विकलांग/दिव्यांग हो तो आप भी इस स्कीम का लाभ आसानी से ले सकते हों। तो आज के इस आर्टिकल में हम जानेगें कि इस स्कीम का लाभ आपको कैसे मिलेगा, इसके लिए सरकार ने क्या पात्रता रखी हैं, दस्तावेज कौनसे लगाये जायेगें और इसे अप्लाई कैसे करना हैं।

Highlights of Vishesh Yogyajan Sukhad Dampatya Vivah Anudan Yojana Rajasthan

योजना का नामविशेष योग्यजन सुखद दाम्पत्य विवाह अनुदान योजना राजस्थान/विकलांग विवाह योजना राजस्थान
मिलने वाला लाभ50,000 रूपये
लाभार्थीराजस्थान में रहने वाले विकलांग/दिव्यांग लोग
राज्यराजस्थान
योजना की शुरूआत24 दिसबंर 1997
ऑफिशियल साइटhttps://sje.rajasthan.gov.in/
NotificationSukhad Dampatya Scheme
विशेष योग्यजन सुखद दाम्पत्य विवाह अनुदान योजना राजस्थान आवेदन 2023, पात्रता - Sukhad Dampatya Vivah Anudan Yojana Rajasthan

विशेष योग्यजन सुखद दाम्पत्य विवाह अनुदान योजना राजस्थान

प्यारे दोस्तों विकलांग/दिव्यांग लोगों के लिए सरकार ने एक बहुत ही अच्छी योजना चला रखी हैं। इस स्कीम के तहत अगर आप शादी करते हैं तो सरकार के द्वारा आपको अनुदान के रूप में 50 हजार रूपये तक की सहायता दी जाती हैं। इस स्कीम को लगभग 1997 में शुरू किया गया था जिसमें विशेष योग्यजन चाहे वो लड़का हो लड़की उनके शादी के बाद अच्छा जीवन जी सके इसलिए सरकार के द्वारा यह आर्थिक सहायता दी जा रही हैं। आपको तो पता ही हैं कि शादी के समय कितने खर्चे होते हैं हालांकि इतने से रूपयों से होता क्या हैं लेकिन कुछ हद तक तो आपको सहायता मिल ही जायेगी।

विवाह कैसे होगा

दोस्तों कुछ संस्थायें होती हैं जो विवाह परिचय सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित करती हैं। ऐसे में उस संस्था के द्वारा विज्ञप्ति जारी की जाती हैं जिसमें विशेषयोग्यजन लोगों को बुलाया जाता हैं। उसमें कुछ जोड़े बुलाने होते हैं जैसे एक विवाह सम्मेलन में ज्यादा से ज्यादा 10 जोड़े सम्मिलित हो सकते हैं। इस सम्मेलन में अलग-अलग स्थान से लड़के और लड़कियां भाग लेती हैं। सभी अपने हिसाब से अपना जीवन साथी चुनते हैं और फिर जब आपकी बात बन जाती हैं संस्था द्वारा परिचय करवाकर आपका विवाह करा दिया जाता हैं।

सुखद दाम्पत्य विवाह अनुदान योजना का उद्देश्य

प्यारे दोस्तों जो लोग गरीब होते हैं तो उन्हें अपनी शादी करने में बहुत ही ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता हैं क्योंकि शादी में अनेक प्रकार के खर्चे होते हैं उपर से अगर विकलांग व्यक्ति हो ताे और भी ज्यादा परेशानी आती हैं। क्योंकि एक तो दिव्यांग व्यक्ति की शादी नहीं हो पाती हैं यानि कि उसे लड़का या लड़की मिलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता हैं। तो अगर विकलांग/दिव्यांग व्यक्ति शादी करता हैं तो सरकार का उद्देश्य रहता हैं कि पति-पत्नी दोनों शादी के बाद अपना जीवन सुख से व्यतीत करें। तो इसी उद्देश्य से सरकार ने विशेष योग्यजन सुखद दाम्पत्य विवाह अनुदान योजना (Sukhad Dampatya Vivah Anudan Yojana Rajasthan) काे चालू किया हैं।

राजस्थान सुखद दाम्पत्य विवाह अनुदान योजना के लिए पात्रता

दोस्तों अगर आप भी इस स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको कुछ पात्रताओं को पूरा करना होगा ताकि सही व्यक्ति तक लाभ पहुंच सके।

  • 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग/दिव्यांग होना चाहिए।
  • विशेष योग्यजन लड़के की उम्र 21 साल और लड़की की उम्र 18 साल या इससे अधिक होनी चाहिए कम नहीं होनी चाहिए।
  • आपके पास विकलांगता का चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया निशक्तता प्रमाण पत्र होना चाहिए।
  • आप राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए।
  • आपके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख 50 हजार रूपये हो या फिर इससे कम होनी चाहिए।
  • अनुदान की राशि आपको शादी करने के बाद ही दी जायेगी।

Benefits of Rajasthan Sukhad Dampatya Vivah Anudan Yojana/लाभ

प्यारे दोस्तों सरकार द्वारा आपको सुखद दाम्पत्य विवाह योजना के तहत 50,000 रूपये का अनुदान दिया जाता हैं ताकि आपका जो खर्चो आया शादी करने में वो कुछ हद तक निपटाया जा सके। यह अनुदान की राशि आपको सीधे बैंक खाते में दी जायेगी।

सुखद दाम्पत्य विवाह अनुदान योजना हेतु दस्तावेज

अगर आप भी विशेष योग्यजन की श्रेणी में आते हैं और आप इस स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको इन दस्तावेजों को आवेदन के साथ लगाना होगा।

  • आवेदन का आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • मैरिज सर्टिफिकेट
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • विशेष योग्यजन होने का प्रमाण पत्र/निशक्तता प्रमाण पत्र
  • मूल निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता पासबुक
  • वर वधु के माता-पिता का शपथ पत्र
  • पहले विवाह सम्बन्धित अनुदान प्राप्त नहीं करने का प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • आवेदन फॉर्म

महत्वपूर्ण बातें

  • दोस्तों इस स्कीम के तहत आपको 50 हजार रू का लाभ प्रदान किया जाता हैं।
  • लड़की अगर दिव्यांग हैं और लड़का ठीक हैं तो भी 50 हजार रूपये दिये जाते हैं।
  • अगर लड़का दिव्यांग हैं यानि विशेष योग्यजन हैं और लड़की ठीक हैं तो भी 50 हजार रू ही दिये जाते हैं।
  • दोनों अगर विशेषयोग्यज कैटेगरी से तो भी आपको 50 हजार रूपये ही दिये जायेगें।
  • अनुदान के रूप में दी जाने वाली राशि का भुगतान डीबीटी (Direct Transfer to Bank Account of Baneficiary) के माध्यम से किया जायेगा।
  • इसमें किसी भी प्रकार की किस्ते नहीं होगी सीधे एक बार में पूरा पैसा दिया जायेगा।
  • लाभ के रूपये आपको नगद नहीं दिये जायेगें सिर्फ बैंक खाते के माध्यम से दिये जायेगें।
  • जो संस्था आपका विवाह सम्मेलन कर रही हैं उसे सभी डिटेल्स सही पाये जाने पर 20 हजार रूपये का लाभ दिया जायेगा।
  • दोस्तों पहले इस स्कीम के तहत 25 हजार रूपये की राशि दी जाती थी जिसे बाद में बढ़ाकर डबल कर दिया गया था।
  • विवाह पंजीयन आपको शादी की तारीख के एक माह के भीतर बनवाना होगा।

राजस्थान सुखद दाम्पत्य विवाह अनुदान योजना का आवेदन कैसे करें

प्यारे दोस्तों अगर आप भी विशेष योग्यजन कैटेगरी से हो तो आप भी विकलांग विवाह योजना राजस्थान का लाभ ले सकते हों

  • विकलांग विवाह योजना का आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले समाज कल्याण विभाग या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के ऑफिस में जाना होगा।
  • वहां से आपको आवेदन फॉर्म लेना हैं।
  • वैसे आपका विवाह जिस सम्मेलन में हुआ हैं वो भी आपको लाभ दिलवा सकते हैं।
  • अगर आप स्वयं आवेदन करते हों तो आपको ऑफिस में जाकर भी आवेदन कर सकते हों।
  • आवेदन फॉर्म के साथ सभी जरूरी दस्तावेजों के लगाकर आपकाे उसी उसी विभाग में जमा करवा देना हैं।
  • सभी जानकारी सही पाये जाने पर अनुदान की राशि सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जायेगी।

आवेदन कब तक अप्लाई कर सकते हैं

प्यारे दोस्तों अगर आप भी इस स्कीम से जुड़ना चाहते हैं तो आपको आवेदन करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। आवेदन फॉर्म आप विवाह की तारीख से 15 दिन पहले भी अप्लाई कर सकते हैं और विवाह करने की तारीख से 6 महिने बाद तक भी आप इस स्कीम के तहत आवेदन कर सकते हों।

नोट:- दिये गये समय पर अगर आप आवेदन नहीं करते हो और बाद में आवेदन करते हो तो आपको अनुदान लाभ नहीं दिया जायेगा।

तो प्यारे दोस्तों इस प्रकार आप राजस्थान सुखद दाम्पत्य विवाह योजना (Rajasthan Viklang Vivah Yojana) का लाभ प्राप्त कर सकते हों। ज्यादा जानकारी के लिए आपको सम्बन्धित विभाग में जाना होगा या फिर आप ऑफिशियल साइट पर जायें।

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