विधवा विवाह उपहार योजना राजस्थान आवेदन – विधवा महिलाओं को मिलेगें 51 हजार रूपये

विधवा विवाह उपहार योजना राजस्थान आवेदन कैसे करें – Vidhwa Vivah Uphar Yojana Rajasthan Apply Online – निराश्रित महिलाओं को मिलेगें 51 हजार रूपये – राजस्थान विधवा पुनर्विवाह स्कीम – पात्रता – दस्तावेज – अप्लाई ऑनलाइन

प्यारे दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि सरकार द्वारा समय-समय पर आम आदमी के लिए विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाएं चलाती आ रही हैं। ऐसे में अब राजस्थान सरकार द्वारा विधवा महिलाओं के लिए एक खास स्कीम शुरू की हैं जिसका नाम हैं (Vidhwa Vivah Uphar Yojana Rajasthan) इस स्कीम के लिए ऐसी महिलाओं को लाभ दिया जायेगा जिनके पति किसी कारणवश इस दुनिया में नहीं हैं यानि जिनके पति की मृत्यु हो चुकी हैं तो अगर ऐसी महिलाएं दोबारा विवाह करना चाहती हैं तो सरकार द्वारा विवाह करने पर इन्हें मदद के रूप में 51000 रूपये तक की राशि दी जायेगी। तो आज की इस पोस्ट में हम जानेगें कि इस योजना का लाभ आपको कैसे मिलेगा, इसके लिए क्या पात्रताएं होनी चाहिए और कौन-कौनसे दस्तावेजों को आपको लगाना होगा।

Highlights of Rajasthan Vidhwa Vavah Uphar Yojana

योजना का नामविधवा विवाह उपहार योजना राजस्थान (Vidhwa Vivah Uphar Yojana Rajasthan)
योजना की शुरूआत कब हुई1 अप्रैल 2007
कौनसे राज्य मेंराजस्थान
विभाग का नामसामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान
लाभार्थीराजस्थान में रहने वाली विधवा महिलाएं
लाभ51000 रूपये पुनर्विवाह के लिए
ऑफिशियल वेबसाइटsje.rajasthan.gov.in
विधवा विवाह उपहार योजना राजस्थान आवेदन - विधवा महिलाओं को मिलेगें 51 हजार रूपये

विधवा विवाह उपहार योजना

आज के जमाने में जिस किसी भी महिला के पति की मृत्यु हो जाती हैं तो तो यह जीवन कैसे जीना यह सिर्फ वह महिला ही जानती हैं। विधवा/निराश्रित महिला को पूरा जीवन भी अकेल ही बिताना होता हैं और अगर ऐसे में उसके बच्चे हाेते हैं तो उनकी पढ़ाई का खर्चा, उनके खानपान का खर्चा और डेली की जरूरतें कैसे पूरी करनी होती हैं यह सिर्फ एक विधवा महिला को ही पता हैं। तो ऐसे में सरकार ने इन महिलाओं को आगे अपने जीवन जीने के लिए विधवा विवाह उपहार योजना (Rajasthan Widow Re-marriege Gist Scheme) को चालू किया हैं जिससे महिला को दोबारा शादी करने के लिए सरकार द्वारा उपहार के रूप में या फिर मदद के रूप में 51 हजार रूपये के लगभग राशि भी दी जाती हैं।

योजना में बदलाव अब मिलेगें पूरे 51000 रूपये

(Vidhwa Vivah Uphar Yojana) विधवा विवाह उपहार योजना को 1 अप्रैल 2007 को लागू किया गया था जब इस योजना को लागू किया गया था तब इसमें उपहार के रूप में केवल 15000 रूपये के लगभग ही लाभ दिया जाता था लेकिन समय के साथ-साथ साल 2016 में इस रकम को बढ़ाकर 30000 रूपये के लगभग कर दिया गया था और 2016 के बाद वापस इस स्कीम में कुछ बदलाव किया गया। जिसके बाद से अब इस योजना में लाभार्थी महिला को लगभग 51000 रूपये का लाभ प्रदान किया जाता हैं। हो सकता हैं आगे भी समय के साथ-साथ इस योजना में रकम को बढ़ाकर और बढ़ाया जायें।

विधवा विवाह उपहार योजना राजस्थान का उद्देश्य

राजस्थान सरकार द्वारा विधवा महिलाओं के लिए एक खास प्रकार की योजना को चलाया हुआ हैं जिसका नाम Vidhwa Vivah Uphar Yojana हैं। इस योजना को आप विधवा पुनर्विवाह उपहार योजना के नाम से भी जान सकते हों। इस योजना का मैन उद्देश्य विधवा महिलाओं की वैधव्य अवस्था को समाप्त करना हैं। अगर कोई महिला अपने पति के गुजरने के बाद वापस वैवाहिक जीवन जीना चाहती हैं यानि वो महिला फिर से शादी करना चाहती हैं तो ऐसी महिलाएं इस स्कीम के तहत लाभ ले सकती हैं।

विधवा विवाह उपहार योजना के लिए पात्रता

  • जो भी महिलाएं इस स्कीम का लाभ लेना चाहती हैं वो विधवा होनी चाहिए यानि वैधव्यता पूर्ण जीवन व्यतीत कर रही हों।
  • महिला राजस्थान राज्य की मूल निवासी होनी चाहिए।
  • अगर महिला अन्य राज्य से राजस्थान राज्य में विवाह करने के बाद आई है तो शादी की तारीख से कम से कम 3 सालों से राजस्थान राज्य में रह रही हो।
  • विधवा महिला की उम्र 18 साल से 50 साल के बीच होनी चाहिए।
  • महिला की विधवा पेंशन भी चालू होनी चाहिए यानि उस महिला को पेंशन का लाभ मिल रहा हुआ होना चाहिए।

Vidhwa Vivah Uphar Yojana के लिए दस्तावेज

  • महिला का आधार कार्ड
  • महिला के स्कूल सम्बन्धित प्रमाण पत्र
  • पति का मुृत्यु प्रमाण-पत्र
  • पहचान पत्र
  • पुनर्विवाह करने का मैरिज सर्टिफिकेट
  • पेंशन प्राप्त करने का पीपीओ नम्बर (PPO Number)

आयु के सत्यापन के लिए महिला का स्कूल प्रमाण पत्र हो, नगर पालिका/नगर परिषद/ग्राम पंचायत द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, विधानसभा की नवीनतम मतदाता सूची में नाम हो या उपखण्ड अधिकारी अथवा तहसीलदार द्वारा दिया गया आयु व आय प्रमाण हो/सरकारी अस्पताल के मेडिकल ज्यूरिस्ट द्वारा जारी किया गया आयु प्रमाण पत्र हो। आयु के प्रमाण पत्र में से आपके पास इनमें से किसी भी एक प्रकार का कागज होना चाहिए।

विधवा विवाह उपहार योजना से होने वाले लाभ

  • इस योजना के तहत विधवा महिला को पुनर्विवाह करने पर सरकार द्वारा 51000 रूपये तक की सहायता राशि उपहार के रूप में दी जाती हैं।
  • शुरूआत में इस स्कीम के तहत 15 हजार रूपये दिये जाते थे लेकिन 2016 में इसे बढ़ाकर 30 हजार रूपये किया गया और फिर अब वर्तमान में इसमें लाभार्थी को 51 हजार रूपये की सहायता राशि दी जा रही हैं।
  • यह राशि जिला अधिकारी द्वारा चैक के रूप में या फिर बैंक ड्राफट के रूप में महिला को दी जायेगी।

कुछ महत्वपूर्ण बातें

  • 51,000 रूपये की राशि महिला को वापस पुनर्विवाह करने के बाद दी जायेगी।
  • महिला को पुनर्विवाह करने के बाद लगभग एक महिने के दौरान आवेदन फार्म को भरकर जमा करवाना होगा।
  • आवेदन फार्म जमा करवाने के बाद सम्बिन्धत जिला अधिकारी द्वारा आवेदन की जांच की जायेगी।
  • जांच के दौरान जांच करने वाले महिला की आयु, पति के मृत्यु प्रमाण, निवास स्थान आय के साधन, आजीविका के सामान और पिरवार के सभी सदस्यों की जानकारी जो भी राशन कार्ड में हाेगी उन सभी का सत्यापन किया जायेगा।
  • इस योजना का लाभ आपको सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (समाज कल्याण विभाग) द्वारा दिया जायेगा।

विधवा विवाह उपहार योजना का आवेदन कैसे करें

अगर कोई महिला विधवा हो और वह इस स्कीम का लाभ लेना चाहती हैं तो उसके लिए आपको आवेदन फार्म भरना होगा। जिसका लिंक दिया हुआ हैं। आवेदन फार्म आपको शादी के एक महिने या बाद तक भरकर जमा करवाना होगा। यह फार्म आपको अपने जिले के सम्बन्धित सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारी को जमा करवाना होगा। आवेदन फार्म आप यहां से भी डाउनलोड़ कर सकते हों या फिर आप जिला कार्यालय से भी फ्री में ले सकते हों।

FAQ’s Vidhwa Vivah Yojana से जुड़ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न व उनके उत्तर

Q-1. विधवा विवाह उपहार योजना कब शुरू हुई?
यह योजना राजस्थान में 1 अप्रैल 2007 को शुरू की गई।

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