सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राजस्‍थान Social Security Pension Yojana Rajasthan

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पेंशन योजना: दोस्तों आज हम राजस्थान पेंशन योजना के बारे में बतायेंगे। पेंशन कितने प्रकार की होती हैं। किन-किन लोगो को पेंशन मिलती हैं, कितने रूपये की पेंशन मिलती हैं। दोस्तों पेंशन योजना राजस्थान के अन्दर रहने वाले गरीब लोग जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती हैं और अपना जीवन गरीबी रेखा में व्यापन कर रहे हैं। सरकार इन लोगो को पेंशन के रूप में कुछ पैसा देती हैं। राजस्‍थान में पेंशन योजना के 2 प्रकार हैं। पहला तो राज्य पेंशन योजना और दूसरा राष्ट्रीय पेंशन योजना। हम आपको राज्य पेंशन योजना के बारे में बता रहे हैं।

Highlights of Social Security Pension Yojana Rajasthan/सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राजस्‍थान

योजना का नामसामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राजस्थान (Social Security Pension Scheme Rajasthan)
राज्यराजस्थान
लाभार्थीबूढ़े लोग, विधवा/निराश्रित महिला, विकलांग/दिव्यांगजन और बूढ़े किसान
लाभ750 रूपये से 1500 रूपये तक (योग्यता के अनुसार)
ऑफिशियल साइटssp.rajasthan.gov.in

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सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राजस्‍थान पेंशन के प्रकार

राजस्‍थान सरकार ने राजस्‍थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अन्‍तर्गत लगभग चार प्रकार की पेंशन चलाई हुई हैं जो कि निम्‍नलिखित हैं:-

  • वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना (Old Age Pension Scheme Rajasthan)
  • एकलनारी सम्मान पेंशन योजना (Widow Pension Scheme Rajasthan)
  • विशेष योग्यजन/विकलांग सम्मान पेंशन योजना (Viklang/Divyang Pension Scheme Rajasthan)
  • लघु एवं सीमान्त कृषक वृद्धजन पेंशन योजना (Kisan Pension Scheme Rajasthan)

मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना राजस्थान

वृद्धजन पेंशन की पात्रता

  • महिला: महिला की उम्र 55 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए 55 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
  • पुरुष: पुरुष की उम्र 58 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए 58 वर्ष से कम नहीं होगी चाहिए।
  • वृद्धजन पेंशन के लिए वार्षिक आय 48000/- रूपये ज्यादा नहीं चाहिए।

प्रतिमाह मिलने वाले रूपये

वृद्धजन पेंशन योजना में महिला तथा पुरुष दोनों को एकसमान रूपये ही दिए जाते हैं। 58 से 75 वर्ष के लोगो को 750 रूपये प्रतिमाह और 75 वर्ष अधिक महिला व पुरुष को 1000 रूपये प्रतिमाह दिए जाते हैं।

मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना राजस्थान

एकलनारी पेंशन योजना की पात्रता

  • 18 वर्ष व अधिक आयु की विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला होनी चाहिए।
  • महिला की वार्षिक आय 48000/- रूपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

प्रतिमाह मिलने वाले रूपये

  • 18 वर्ष या उससे अधिक किन्तु 55 वर्ष से कम की महिला को 500 रूपये प्रतिमाह दिए जाते हैं।
  • 55 वर्ष या उससे अधिक किन्तु 60 वर्ष से कम की महिला को 750 रूपये प्रतिमाह दिए जाते है।
  • 60 वर्ष या उससे अधिक किन्तु 75 वर्ष से कम की महिला को 1000 रूपये प्रतिमाह दिए जाते हैं।
  • 75 वर्ष या उससे अधिक चाहे कितनी भी उम्र की महिला को 1500 रूपये प्रतिमाह दिए जाते हैं।

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन/विकलांग सम्मान पेंशन योजना राजस्थान

विशेष योग्यजन पेंशन योजना की पात्रता

  • किसी भी आयु का विशेष योग्यजन जिसकी निशक्तता 40% या उससे अधिक हो।
  • प्राकृतिक रूप से बोनापन (3 फीट 6 इंच से कम)
  • हिजरापन से ग्रसित।
  • महिला/पुरुष की वार्षिक आय 60000/- रूपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

प्रतिमाह मिलने वाले रूपये

  • 55 वर्ष से कम की आयु की महिला एवं 58 वर्ष से कम की आयु के पुरुष को 750 रूपये प्रतिमाह दिए जाते हैं।
  • 55 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की महिला और 58 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के पुरुष किन्तु 75 वर्ष से कम आयु के महिला/पुरुष को 1000 प्रतिमाह दिए जाते हैं।
  • 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के लाभार्थियों (महिला/पुरुष) को 1250 रूपये प्रतिमाह दिए जाते है।
  • कुष्ठ रोग से ग्रसित सभी उम्र के लाभार्थियों (महिला/पुरुष) को 1500 रूपये प्रतिमाह दिए जाते हैं।

लघु एवं सीमान्त कृषक वृद्धजन पेंशन योजना राजस्थान

कृषक वृद्धजन पेंशन योजना की पात्रता

  • 55 वर्ष या उससे अधिक किन्तु 75 वर्ष से कम की महिला 750 रूपये प्रतिमाह दिए जाते हैं।
  • 58 वर्ष या उससे अधिक किन्तु 75 वर्ष से कम के पुरुषो को 750 रूपये प्रतिमाह दिए जाते है।
  • 75 वर्ष से अधिक चाहे कितनी भी उम्र हो (महिला/पुरुष) 1000 रूपये प्रतिमाह दिए जाते है।

नोट – लघु एवं सीमान्त किसान पेंशन योजना में वो लोग शामिल होंगे जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश 2013 के तहत खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 31-08-2013 के अनुरूप

राजस्थान पेंशन योजना में लगने वाले दस्तावेज

  1. जन आधार कार्ड
  2. आय प्रमाण पत्र
  3. बैंक पासबुक (राष्ट्रीयकृत)
  4. विशेष योग्यजन के लिए प्रमाण पत्र
  5. एकलनारी के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र और भामाशाह कार्ड/जन आधार कार्ड में भी अंकित होना चाहिए

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का आवेदन कैसे करें

अगर आप भी इन चारों पेंशन योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं या फिर आप इनमें से किसी भी पेंशन के लिए योग्‍य हो तो इसका आवेदन ऑनलाइन करना हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको अपने नजदीकी ई मित्र पर जाना होगा। वैसे इसका आवेदन आप खुद भी कर सकते हों SSO की साइट पर जाकर लेकिन हम आपको यही सलाह देते हैं कि आप ई मित्र पर जाकर ही आवेदन करें। ई मित्र आपको आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक पासबुक और आय प्रमाण पत्र लेकर जाना हैं। आवेदन करने के बाद ई मित्र वाला आपको रजिस्‍ट्रेशन वाला एक प्रिन्‍ट निकाल कर दे देगा उसके बाद सम्‍बन्धित विभाग की तरफ आपका निरीक्षण किया जायेगा जिसमें निरीक्षण अधिकारी आपको पात्र या अपात्र करेगा।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राजस्‍थान

अगर आप पेंशन के लिए पात्र पाये जाते हो तो निरीक्षण अधिकारी आपसे पूछताछ करके चला जायेगा और वो आपके आवेदन का पास कर देगा उसके बाद आपके बैंक अकाउन्‍ट अगले महिने से पेंशन आने लग जायेगी।

Rajasthan Pension Yojana Help Line Number

  • Helpdesk Email ID : [email protected] (For Pensioner Yearly Verification)
  • Contact No. 0141-2226627 (Available In Working Hours)

तो इस प्रकार आप राजस्‍थान पेंशन योजना का लाभ उठा सकते हों। अगर आप भी पेंशन योजना के लिए पात्रता रखते हों तो आप पेंशन का लाभ ले सकते हों। अधिक जानकारी के लिए सम्‍बन्धित विभाग में सम्‍पर्क करें या फिर आप सम्‍बन्धित साइट से भी जानकारी ले सकते हों।

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