कृषि यंत्र अनुदान योजना मध्यप्रदेश | Krishi Yantra Anudan Yojana Madhya Pradesh (MP)

कृषि यंत्र अनुदान योजना मध्यप्रदेश | Krishi Yantra Anudan Yojana Madhya Pradesh (MP) – E krishi Yantra Anudan Yojana – Krishi yojana MP

Krishi Yantra Anudan Yojana MP: हैलो दोस्तो कैसे हो उम्मीद करूंगा सब एकदम बढियां होंगे। दोस्तो आज बात करेगें मध्यप्रदेश कृषि यंत्र अनुदान योजना के बारे में। जैसा कि आपको पता की सरकार आये दिन कुछ ना कुछ स्कीम योजनायें चलाती रहती है। तो ऐसे में ही अब मध्यप्रदेश सरकार मध्यप्रदेश के किसानों के लिए योजना चलाई है जिसमें मध्यप्रदेश के किसानों के लिए कृषि के उपकरण खरीदने पर सरकार भी किसानों की कुछ मदद करेगी, जी हां सरकार कृषि उपकरण खरीदने पर आपको सब्सिडी देगी। मध्यप्रदेश का कोई भी किसान कृषि उपकरण या कृषि यंत्र खरीददता है तो सरकार उसे 30 से 50 प्रतिशत की सब्सिडी मुहैया करायेगी। इसके अलावा किसान अगर सिचाई उपकरण खरीदता है तो उस भी उसे कुछ प्रतिशत की सब्सिडी सरकार देती है। हम आपको नीचे बतायेगें कि आपको कौन-कौनसी शर्तो का पालन करना है अनुदान लेने के लिए।

Krishi Yantra Anudan Yojana

केवल कृषक ही अनुदान प्राप्त करने हेतू पात्र होंगे अर्थात आवेदक के नाम भूमि होना आवश्यक है। नीचे हम आपको अलग-अलग यंत्रो की अलग-अलग पात्रता बतायेगें। ट्रैक्टर, स्वचलित कृषि उपकरण, ट्रेक्टर से चलने वाले सभी प्रकार के कृषि यंत्र, स्प्रिंकलर, ड्रिप सिस्टम, रेनगन, डीजल/विधुत पंप

कृषि यंत्र अनुदान योजना मध्यप्रदेश | Krishi Yantra Anudan Yojana Madhya Pradesh (MP)
मध्‍यप्रदेश कृषि यंत्र योजना

MP कृषि यंत्र अनुदान योजना की पात्रता

प्यारे किसान भाइयों अगर आपको मध्य प्रदेश कृषि यंत्र अनुदान योजना का लाभ लेना हैं तो आपको कुछ पात्रताओं को फोलो करना होगा जो कि हमने नीचे बताई हुई हैं।

ट्रैक्टर

  • किसी भी श्रेणी के कृषक ट्रैक्टर का क्रय कर सकते है।
  • जिन्होंने पिछले 7 वर्षों में ट्रैक्टर या पावरटिलर क्रय पर विभाग की किसी भी येाजना के अतंर्गत अनुदान का लाभ प्राप्त नहीं किया है।
  • ट्रेक्टर एवं पावरटिलर में से किसी एक पर ही अनुदान का लाभ प्राप्त मिलेगा।

स्वचलित कृषि उपकरण

  • स्वचलित कृषि उपकरण में रीपर कम बाईन्डर, स्वचलित रीपर, राईस ट्रांस प्लान्टर आदि शामिल होंगे।
  • किसी भी श्रेणी के कृषक स्वचलित यंत्र का क्रय कर सकते है।
  • केवल वे ही कृषक सवचलित कृषि उपकरण के लिए पात्र होगें जिन्होंने पिछले 5 वर्षो में उक्त यंत्रों के क्रय पर विभाग की किसी भी योजना के अंतर्गत अनुदान का लाभ प्राप्त नहीं किया है।

ट्रेक्टर से चलने वाले सभी प्रकार के कृषि यंत्र

  • किसी भी श्रेणी के कृषक यह यंत्र क्रय कर सकते है, किन्तु स्वयं के नाम पर पूर्व से ट्रैक्टर होना आवश्यक है।
  • केवल वे ही कृषक सवचलित कृषि उपकरण के लिए पात्र होगें जिन्होंने पिछले 5 वर्षो में उक्त यंत्रों के क्रय पर विभाग की किसी भी योजना के अंतर्गत अनुदान का लाभ प्राप्त नहीं किया है।

स्प्रिंकलर, ड्रिप सिस्टम, रेनगन, डीजल/विधुत पंप

  • समस्त वर्ग के कृषक जिनके पास स्वयं की भूमि हो वही पात्र होंगे।
  • जिस कृषक द्वारा 7 वर्षो में सिंचाई उपकरण का लाभ लिया हैं वह कृषक पात्र नहीं होगा।
  • विधुत पंप हेतु कृषक के पास विधुत कनेक्शन होना अनिवार्य हैं।

मध्यप्रदेश कृषि यंत्र अनुदान योजना (शर्तें)

  1. कृषक द्वारा ऑनलाइन प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर जिला द्वारा आूनलाइन क्रय स्वीकृति आदेश जारी किया जायेगा।
  2. क्रय स्वीकृति आदेश जारी होने के 20 दिवस में सामग्री का क्रय कर प्रकरण डीलर के माध्यम से निर्माता को प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा।
  3. आवेदन निरस्त होने के उपरांत आप को आगामी 6 माह तक आवेदन प्रस्तुत करने की पात्रता नहीं होगी।
  4. चयनित डीलर के माध्यम से कृषक अपने अभिलेख के साथ-साथ देयक की प्रति एवं सामग्री के विवरण भी पोर्टल में दर्ज कराये।
  5. एक बार डीलर का यचन किये जाने पर डीलर पुन: बदलना संभव नहीं होगा।
  6. डीलर को किसान द्वारा यंत्र/सामग्री की राशि का भुगतान बैंक ड्राफट, चैक, ऑनलाइन बैंकिग के माध्यम से ही किया जाना होगा। नगद राशि स्वीकरण नहीं की जायेगी।

महत्वपूर्ण सूचना/Krishi Yantra Anudan Yojana MP

शासन की नवीन निर्धारित प्रक्रिया अंतर्गत ट्रेक्टर (केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के कृषको हेतु ), सीड ड्रिल, सीड कम फ़र्टिलाइज़र ड्रिल, रेज़्ड बेड प्लांटर विथ इंक्लाइंड प्लेट शेपर, ट्रेक्टर माउंटेड स्प्रेयर , ट्रेक्टर ऑपरेटेड विनोइंग फेन/सीड ग्रेडर , रीपर कम बाइंडर,  श्रेडर /मल्चर कृषि यंत्रों के जिलेवार लक्ष्य की तारीखे निकलती रहती हैं। ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से कृषकों का लक्ष्य अनुसार चयन कर सूचियां पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी। लॉटरी द्वारा चयनित प्राथमिकता सूची के अनुसार चयनित आवेदन ही अनुदान हेतु पात्र होंगे। 

उक्त व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की गयी है। अतः भविष्य में पोर्टल के माध्यम से उपरोक्त व्यवस्था के अंतर्गत ही आवेदन स्वीकार किये जायेंगे। 

पोर्टल पर आवेदन की विभिन्न प्रक्रियाओं अंतर्गत निम्न समयसीमा लागू है जिसके उपरांत आवेदन स्वतः निरस्त हो जावेगें।

  1. प्रक्रिया – लॉटरी से सूची निर्धारण उपरांत कृषकों द्वारा आवश्यक अभिलेख ऑनलाईन जमा कराना जिसकी समय सीमा लॉटरी से सूची प्रकाशन दिनांक से कार्यकारी 7 दिवस
  2. प्रक्रिया – कृषकों द्वारा जमा करायें गये भिलेखों में कमी या अपत्ति होने पर जिला अधिकारी द्वारा संबंधित डीलर को प्रकरण ऑनलाईन वापिस किया  जायेगा। अभिलेखों की पूर्ति उपरांत डीलर से आवेदन पुनः जिला समय सीमा जिला अधिकारी द्वारा संबंधित डीलर को प्रकरण ऑनलाईन वापिस करने की दिनांक से 3 दिवस।
  3. आवेदन प्रक्रिया – क्रय स्वीकृति जारी होने के बाद सामग्री क्रय की जाकर देयक तथा अन्य  जानकरीयां भरी जाकर प्रकरण को  डीलर द्वारा निर्माता को भेजा जाना। समय सीमा क्रय स्वीकृति जारी होने की दिनांक से 20 दिवस
  4. प्रक्रिया – क्रय स्वीकृति के पूर्व सामग्री क्रय करने पर जिसकी समय सीमा प्रकरण निरस्त किया जावेगा तथा  नुदान का लाभ  प्राप्त नही होगा।

दिशा निर्देश संशोधन

  1. ट्रेक्टर से चलने वाले सभी प्रकार के कृषि यंत्र किसी भी श्रेणी के कृषक क्रय कर सकते है किन्तु आर सी स्वयं के माता-पिता, भाई-बहन अथवा पत्नी के नाम होना आवश्यक है।
  2. डीलर का चयन एक बार ही होगा बदला नहीं जायेगा।
  3. किसान मोबाइल एप से भी आवेदन कर सकता है।
  4. डीलक/किसानों को सूचित किया जाता है कि ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्रों की क्रय की कार्यवाही क्रय स्वीकृति आदेश जारी जोने के बाद ही की जावें।

Krishi Yantra Anudan Yojana Online

कृषि यंत्र अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए आपको ऑनलाइन फार्म या आवेदन करना होता है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले MP Krishi Yojana की साइट https://dbt.mpdage.org/ पर जाना होगा। अब आपके सामने साइट ओपन हो जायेगी।

Krishi Yantra Anudan Yojana
मध्यप्रदेश कृषि यंत्र अनुदान योजना

किसान कल्याण तथा कृषि विकास एवं उद्यानिक एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की साइट खुलने के बाद आपके सामने तीन ओप्शन आयेंगे। कृषि यंत्र, सिंचाई उपकरण, माइक्रो सिंचाई उपकरण आपको जो भी फार्म या जिसका भी अनुदान लेना है आप उसके नीचे आवेदन करें पर क्लिक करें।

आवेदन पर क्लिक करने के बाद नई विन्डो ओपन हो जायेगी और कुछ नीचे दिखाये गये फार्म का जैसा खुलेगा।

Krishi Yantra Anudan Yojana
मध्यप्रदेश कृषि यंत्र अनुदान योजना

अब सबसे पहले आपको नीचे बताये गये पाइन्ट के अनुसार फोलो करना है-

  • सबसे पहले जिला
  • ब्लॉक
  • ग्राम
  • कृषक वर्ग (जैसे सामान्य, एससी, एसटी, ओबीसी आदि)
  • कृषि यंत्र (जैसे ट्रेक्टर, कम्बाइन हार्वेस्टर, ट्रैक्टर माउन्डेड आदि हम आपको ट्रैक्टर पर क्लिक करके बता देते है।)
  • योजना में आपको सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाईजेशन इस पर क्लिक करें
  • आधार नम्बर
  • मोबाइल नम्बर
  • फिर लास्ट में I Accept Terms and Condition पर क्लिक करें
  • फिर आपको फिंगर डिवाइस लगाकर अपना फिंगर लगाना है। अगर आपके पास फिंगर डिवाइस नहीं है तो आप किसी CSC/जन सेवा केन्द्र पर जाकर अप्लाई करें
  • लास्ट में डाक्यूमेन्टस सम्बन्धित विभाग या अधिकारी के पास जमा कराना है।

अधिक जानकारी के अधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए यहां क्लिक करें

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