कन्‍या विवाह योजना मध्य प्रदेश 2023 | Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana MP

कन्‍या विवाह योजना मध्यप्रदेश आवेदन 2023 | Mukhya Mantri Kanya Vivah Yojana | कन्‍या विवाह योजना का लाभ कैसे ले | CM Kanya Vihah Scheme

दोस्तो आज इस पोस्ट में हम आपको बतायेगें कन्‍या विवाह योजना के बारे में।  मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ आपको कैसे मिलेगा। कन्या विवाह योजना हेतु क्या पात्रता और शर्ते है। कन्या विवाह योजना में आपको कितना लाभ मिलता है।

कन्‍या विवाह योजना मध्यप्रदेश

मुख्यमंत्री कन्‍या विवाह योजना मध्यप्रदेश की शुरूआत 2006 में की गई थी। इस स्कीम को खासतौर पर उन गरीब और कमजोर परिवारों की सहायता के लिए चलाई गई योजना है। गरीब कन्याओं के सामूहिक विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने की योजना है।

कन्‍या विवाह योजना मध्य प्रदेश 2023 | Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana MP
मुख्‍यमंत्री कन्‍या विवाह योजना

योजना का परिचय

कन्या विवाह योजना के अन्तर्गत उन महिलाओं का विवाह किया जाता है जिनकी आर्थिक स्थित कमजोर हो। जिनमें मध्प्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग के अन्तर्गत दीनदयाल अन्त्योदय मिशन राज्य के नि:शक्त, निर्धन और कमजोर परिवारों की सहायता के लिए आम लोगो की भावना और उनकी भागीदारी को देखते हुये कन्या विवाह योजना की स्थापना की गई थी। इसके अन्तर्गत निराश्रित, निर्धन कन्या/विधवा/परित्यक्ता के सामूहिक विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

योजना के बारे में

योजना का नाममुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना मध्य प्रदेश (Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana MP)
उद्देश्यनिराश्रित/निर्धन परिवार की कन्या/विधवा/परित्यक्ता महिलाओं का सामूहिक विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना।
कब चालू की गईसत्र 2006 में
लाभार्थीमध्य प्रदेश की गरीब कन्या, विधवा और परित्यक्ता महिला
लाभ55000 रूपये
विभाग का नामसामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश
कन्या विवाह योजना फॉर्म mphttp://socialjustice.mp.gov.in/CM_Vivah_Scheme_2022.pdf
ऑफिशियल साइटsocialjustice.mp.gov.in

कन्‍या विवाह योजना का उद्देश्य

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा उन गरीब और जरूरतमंद/निर्धन परिवारों की महिलायें और श्रमिक के अन्तर्गत आने वाले योजनाओं के अन्तर्गत आने वाली महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। श्रमिक हितग्रहियों के परिवार का पंजीकृत होना जरूरी है।

मध्यप्रदेश कन्‍या विवाह योजना पात्रता

  • लडकी या लडकी के अभिभावक मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए।
  • लडकी की उम्र 18 साल होनी चाहिए।
  • लडके की उम्र 21 साल या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • लडकी या लडकी के अभिभावक गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करते हो।
  • ऐसी विधवा महिला जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती हो अथवा निराश्रित हो और स्वयं के पुनर्विवाह के लिए आर्थिक रूप से सक्षम न हो।
  • ऐसी परित्यक्ता महिला जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती हो और निराश्रित हो जो स्वयं के पुनर्विवाह के लिए आर्थिक रूप से सक्षम न हो और जिनका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो।
  • योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए हितग्राही हेतु आय का काई भी बंधन नहीं रहेगा किन्तु यह भी जरूरी होगा कि हितग्राही अपना विवाह निर्धारित तिथियों पर आयोजित होने वाले सामूहिक कन्या विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होकर ही सम्पन्न करायें।
  • एकल विवाह की स्थिति में योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा।

एमपी कन्‍या विवाह योजना के महत्वपूर्ण बिन्दु

  • श्रमिक संवर्ग के पंजीकृत हितग्राही अथवा उनकी कन्या भी पात्र होंगे।
  • मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना।
  • शहरी घरेलू कामकाजी महिला कल्याण योजना।
  • मुख्यमंत्री हाथठेला एवं साइकिल रिक्शा चालक योजना।
  • शहरी गरीबों के लिए कल्याण योजना।
  • भवन एवं सनिर्माण कर्मकार मण्डल के अंतर्गत पंजीकृत।

मुख्यमंत्री कन्‍या विवाह योजना मध्य प्रदेश से मिलने वाला लाभ

कन्या विवाह योजना के अन्तर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होकर विवाह सम्पन्न कराने वाली प्रत्येक पात्र लड़की अथवा कन्या/विधवा (कल्याणी)/परित्यक्ता (जिसे आगे वधू कहा गया हैं) उन सभी को 55000 रूपये प्रति कन्या के मान से स्वीकृत किये जायेगें।

  • योजना में शामिल होकर विवाह करने पर कुल रकम लगभग 55000 रूपये दी जायेगी।
  • जिसमें से 11000 रूपये वधू को चैक के रूप में दिये जायेगें।
  • 38000 रूपये वधू को उपहार के रूप में आयोजनकर्त्ता निकाय द्वारा प्रदान किये जायेगें।
  • इसके अलावा 6000 सामूहिक कार्यक्रम आयोजन करने हेतु आयोजनकर्त्ता निकाय को दिये जायेगें।

वधू को उपहार प्रदान करने की प्रक्रिया

जो राशि 38000 रूपये वधू को दिये जायेगें उसमें वधू को उपहार दिये जायेगें जो कि एक गृहस्थ जीवन में आवश्यक हो सकते हैं जिनकी सूची हमने नीचे दिखाई हुई हैं।

  • प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत LPG गैस कनेक्शन और चूल्हा
  • 32 inch की कलर T.V.
  • रेडियों
  • 6 कुर्सी का सेट जिसमें टेबल भी साथ दी जायेगी
  • स्टील की अलमारी जो कि लगभग साढे पांच फीट की हो सकती हैं
  • लोहे का निवार वाला पलंग अथवा लगड़ी का पलंग जो कि 4×6 फीट का हो सकता हैं।
  • रजाई गद्दे तकिया और दो चादर
  • आभूषण में पायल (70gm), बिछिया (10gm,), माथा टीका/बेंदा (10gm), मंगलसूत्र (50gm) जो कि चांदी का हो सकता हैं।
  • पैर वाली सिलाई मशीन
  • टेबल फेन
  • दीवार की घड़ी
  • डाइनिंग टेबल लकड़ी या फादबर की
  • स्टीक के 51 बर्तन का सेट
  • प्रेशन कूकर
  • वधू के कपड़े जिसमें साडी, ब्लाउज, पेटीकोट, चूडिया, श्रृंगार की सामग्री

मुख्यमंत्री कन्‍या विवाह योजना हेतु दस्तावेज

  • श्रमिक संवर्ग के अंतर्गत पंजीयन कार्ड
  • गरीबी रेखा में आने वाली महिलाओं का बीपीएल कार्ड
  • विधवा महिलाओं के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • परित्यक्ता महिलाओं के लिए न्यायालयीन आदेश (तलाक होने का सबूत)
  • आयु के लिए स्कूल का प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि अंकित हो।
  • या फिर जन्म प्रमाण पत्र
  • आवेदन पत्र
  • विवाह पंजीयन हेतु कन्या व वर को दो-दो प्रति फोटो अलग से देनी होगी।
  • आधार कार्ड
  • मध्यप्रदेश में रहने का निवास प्रमाण पत्र

मुख्यमंत्री कन्‍या विवाह योजना एमपी आवेदन प्रक्रिया

  • आवेदन फार्म ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत के कार्यालय में सभी दस्तावेजों के साथ जमा करायें। (आवेदन फार्म हमने आपको उपर टेबल में दिया हुआ हैं।)
  • शहरी क्षेत्र में नगर निगम, नगर पालिका या नगर परिषद के कार्यालय में सभी दस्तावेजों के साथ जमा करायें।
  • वर और वधु को पंजीयन हेतु निर्धारित प्रारूप संयुक्त आवेदन पत्र के साथ निकाय जहां के वे निवासी है अथवा जिस निकाय के अन्तर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होना चाहते है, को विवाह कार्यक्रम के आयोजन तिथि से 15 दिन पूर्व करना होगा।
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