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दिव्यांग योजना राजस्थान: हैलो दोस्तो कैसे हो उम्मीद करूंगा सब एकदम बढिया होंगे। दोस्तो आज की इस पोस्ट में दिव्यांग, विशेष योग्यजन भाइयों के लिए 8 बडी सरकारी योजनाएं लेकर आयें है। ये सभी योजनाओं का लाभ कैसे लेना है और कितना लाभ मिलेगा। इस पोस्ट में पूरी जानकारी आपको दी जायेगी।

दिव्यांग योजना राजस्थान – विशेष योग्यजन हेतु 8 बडी योजनाएं
राजस्थान सरकार ने विशेष योग्यजन लोगों के लिए काफी सारी योजनाऐं चलाई हुई है। लेकिन ज्यादातर लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं होती और वो लोग योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते।
तो ऐसे में ही हम आपके लिए आठ बडी योजनाएं लेकर आयें है जिनका आप लाभ उठा सकते हो।
- पेंशन योजना
- छात्रवृत्ति योजना
- मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना
- सुखद दाम्पत्य विवाह अनुदान योजना
- संयुक्त सहायता, कृत्रिम अंग/उपकरण हेतु अनुदान योजना
- विशेष योग्यजन अनुप्रति योजना
- विशेष योग्यजन पालनहार योजना
- आस्था योजना
दिव्यांग योजना राजस्थान – पेंशन योजना
विशेष योग्यजन लोगों के लिए पेंशन योजना चलाई गई है लेकिन कुछ पात्रता और योग्यता है-
पात्रता | पेशन योजना का लाभ लेने के लिए परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र के लिए 48000/- रूपये तथा शहरी क्षेत्र के लिए 60000/- रूपये होनी चाहिए। |
लाभ | * जन्म से लेकर 8 वर्ष तक की आयु तक 250/- रूपये प्रतिमाह * 8 से 75 वर्ष तक की आयु वालों को 500/- प्रतिमाह * 75 वर्ष से उपर होने पर 750/- रूपये प्रतिमाह नोट:- 1 जुलाई 2017 से सभी उम्र के लाभार्थियों को 750/- रूपये प्रतिमाह |
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दिव्यांग योजना राजस्थान – छात्रवृत्ति योजना
दिव्यांग योजना राजस्थान में लोगों के लिए छात्रवृत्ति योजना चलाई गई है।
पात्रता | ऐसे छात्र जिनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रूपये से कम हो उनको कक्षा पहली से आठ तक के छात्रों को विभाग द्वारा छात्रवृत्ति देय है। दिव्यांगजन संशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कक्षा 9 से कक्षा 10 तक के विद्यार्थियों, जिनके परिवार की आय 2 लाख तक हो एवं कक्षा 11 डिप्लोमा/डिग्री लेवल तक के छात्र, जिनके परिवार की आय 2.50 लाख तक हो एवं उच्च शिक्षा हेतु अध्ययनरत छात्र-छात्राओं, जिनके परिवार की आय 6 लाख तक हो ऐसे छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। |
लाभ | नियमानुसार अनुरक्षण भत्ता एवं फीस का पुनर्भरण किया जाता है। |
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना
पात्रता | विशेष योग्यजनों जिनकी आयु 18 से 55 वर्ष के बीच हो तथा जिनकी स्वयं की एवं परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रूपये तक हो। |
लाभ | स्वयं का स्वरोजगार प्रारम्भ करने के लिए 5 लाख रूपये की राशि ऋण के रूप में उपलब्ध करवाना जिस पर ऋण का 50% राशि अनुदान के रूप में देय। (अधिकतम 50 हजार रूपये तक) |
सुखद दाम्पत्य विवाह अनुदान योजना
पात्रता | युवक/युवतियों को जिनके परिवार की वार्षिक आय 50000/- रूपये हो |
लाभ | ऐसे युवक/युवतियों द्वारा विवाह करने पर रूपये 25,000/- प्रति दम्पति आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना बजट घोषणा वर्ष 2017-18 के तहत उक्त राशि को 25 हजार से बढाकर 50 हजार रूपये किया गया है जो कि दिनांक 22.05.2017 के बाद होने वाले विवाह के लिए प्रभावी है। |
संयुक्त सहायता, कृत्रिम अंग/उपकरण हेतु अनुदान योजना
पात्रता | विशेष योग्यजनों, जिनका परिवार आयकर दाता नहीं हो। |
लाभ | स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता एवं शारीरिक कमी को पूर्ण करने हेतु कृत्रिम अंग/उपकरण के लिए रूपये दस हजार रूपये तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना। |
दिव्यांग योजना राजस्थान – अनुप्रति योजना
पात्रता | छात्र-छात्रायें जिनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रूपये तक एवं संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित भारतीय सिविल सेवा परीक्षा एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यार्थी। राष्ट्रीय स्तर की सूचीबद्ध शैक्षणिक संस्थाओं तथा राज्य के राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय/चिकित्या महाविद्यालय में प्रवेश लेने पर। |
लाभ | सिविल सेवा परीक्षा हेतु राशि रूपये 1 लाख, राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा हेतु 50 हजार रूपये तथा IIT, IIMS, राष्ट्रीय स्तर के मेडिकल कॉलेज इत्यादि शीर्ष शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेशित होने वाले अभ्यर्थियों को 50 हजार रूपये एवं राज्य के राजकीय इंजिनियरिंग कॉलेज एवं मेडिकल कॉलेजों में प्रवेशित होने वाले अभ्यर्थियों को 10 हजार रूपये प्रोत्साहन राशि देय। |
दिव्यांग योजना राजस्थान – पालनहार योजना
पात्रता | विशेष योग्यजन माता/पिता के बच्चे, विशेष योग्यजन के परिवार का वार्षिक आय 1.20 लाख रूपये से अधिक न हों। |
लाभ | 6 वर्ष तक बच्चों के लिए 500/- प्रतिमाह एवं 6 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु तक 1000/- रूपये प्रतिमाह अनुदान देय। बच्चे को दो वर्ष से पांच वर्ष तक की आयु के बीच आंगनबाडी/स्कूल जाना एवं 6 वर्ष की आयु के बाद विद्यालय में अध्ययनरत होना अनिवार्य है। |
आस्था योजना
पात्रता | ऐसे परिवार जिनमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों का विशेष योग्यजन होना तथा परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख हो, ऐसे परिवारों को आस्था कार्ड जारी किया जाना |
लाभ | आस्था कार्डधारी परिवार को सम्बन्धित विभाग द्वारा BPL बी पी एल के समकक्ष सुविधा उपलब्ध करवाना। |
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मेने विशेषग्यजन से लोन लिया था पचास हजार रुपये बैंक ने दिया बल्कि एक लाख का लोन बैंक ने पास किया उसके बाद हढाई हजार प्रती महीना किस्त के लिए कहा गया तो मैंने उस अधिकारी को कहा 1500या 2000के बीच नहीं हो सकती है क्या तो उस अधिकारी ने कहा इतनी किस्त आप को चुकानी पड़गी तो मे किस्त भरने मे असमरथ हु कृपया कोई समाधन बताएं आप की अति कृपा होगी
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मैं 40
पर्सेंट दिव्यांग हूं क्या बैंक मुझ लोन दे सकता हैं
Mai Lakshman singh Bareilly ka rahene wala hoon Mai left leg se divyang hoon aur mujhe koi sarkari job mil Sakti hai
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सर मेरा जनधन खाता है ₹500 की सहायता है मुझे अभी तक प्राप्त नहीं हुई मुझे अब क्या करना पड़ेगा Bank of Baroda
Sir meri ek aankh khrab hogyi hai mai he ghr mey kamaney wala hoon mai aur meri mother bs hun pariwar ke 2 sadsay hai kya mujhe koi loan mil sakta hai mai koi kam karna chahta hoon
in yojna ki website kya hai
Me loan sahata hu to kya kru
Mujea lon sahiea to kya krna pdeaga
Main loan Lena chahta hun main khud ka business karna chahta hun loan lekar
Sir muje lone karvana h viklag hu kese ho plz tell me
में विकलांग हूं मेरा अक्सीडेंड हो रखा हे मेरा आक्सीडेंट सन.22 /5/2014
सड़क ं दुर्घटना में हुआ है और मेरे एक हाथ ओर एक पैर बन्द हो गए है और मेरे को कोई भी सरकारी लाभ नहीं मिला है और अविवाहित हू इस लिए मुझे कोई भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है ये मेरे चाचा का लड़का है उस ने मेरी सहिता की है आप से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हू की मुझे कोई लाभ हो जय हिन्द , ।।